2016 के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में हरीश रावत को मिला CBI का नया नोटिस, यहां पढ़े –

Uttarakhand

देहरादून – साल 2016 के चर्चित विधायको के खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को अब एक नया नोटिस थमा दिया है । बता दे सड़क हादसे के चलते अस्पताल में भर्ती हरीश रावत को सीबीआई ने यह नोटिस अस्पताल पहुंचकर थमाया है ।

दरअसल साल 2016 के इस चर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई की ओर से पहले 27 अक्टूबर को अपना वॉइस सैंपल देने को लेकर नोटिस दिया गया था । लेकिन क्योंकि हरीश रावत सड़क हादसे का शिकार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हो गए । एसएमएस सीबीआई की टीम ने अस्पताल पहुंचकर ही हरीश रावत को नोटिस थमा दिया जिसमें आगामी 6 नवंबर को वॉयस सैंपल देने के लिए सीबीआई हेड क्वार्टर में पेश होने का आदेश दिया गया है ।

ये भी पढ़ें:   नगर निकाय चुनाव की तिथि को लेकर Suspense खत्म, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का किया ऐलान –

 

गौरतलब है कि जिस तरह से सीबीआई की टीम ने अस्पताल पहुंचकर हरीश रावत को नोटिस थमाया है उसे लेकर हरीश रावत ने चुटकी लेते है हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है । जिसमें उन्होंने लिखा है- 

 

“आज जौलीग्रांट हॉस्पिटल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था भी आई, #CBI के दोस्त आये और उन्होंने मुझे एक #नोटिस सर्व किया, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ..? वाह CBI !! “

यह था साल 2016 का स्टिंग प्रकरण –

ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के दौरान एक sting operation ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया था । लेकिन अब 06 साल बाद एक बार फिर इस स्टिंग ऑपरेशन का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। गौरतलब है कि विधायकों की खरीद- फरोख्त से जुड़े इस स्टिंग मामले में अब सीबीआई कोर्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत , पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन के सूत्रधार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार  को नोटिस जारी किया है ।

ये भी पढ़ें:   प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा अपना पवेलियन,सीएम धामी के निर्देश पर राज्य के मेलार्थियों को मिलेगी परिवहन सुविधा

दरअसल इस पूरे स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने हाईकोर्ट में इन चारों का वॉइस सैंपल लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था । जिसके बाद हाईकोर्ट ने इन चारों का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *